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NGT ने दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों को किया बैन

Desk

दिल्ली में अब 10 साल पुरानी डीजल कारों पर एनजीटी ने रोक लगा दी है। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए परिवहन विभाग से ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन तुरंत रद्द कराने को कहा है। वहीं हैवी डीजल वाहनों के संचालन पर अभी कोई भी रोक नहीं लगाई गई है। हालांकि इस तरह की राहत कुछ समय के लिए ही दी गई है। यह भी सच है कि ट्रकों से निकलने वाले धुएं से ही सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। एनजीटी ने अपने आदेश में आरटीओ से कहा है कि ऐसे वाहनों की जानकारी ट्रैफिक पुलिस को दें और पुलिस आगे की कार्रवाई करे। सोमवार की सुनवाई में यह बात सामने आई है कि प्रदूषण की एक बड़ी वजह धूल और कूड़ा जलाना भी है। इस पर NGT ने कहा कि उसने जो पूर्व में निर्देश दिए थे उनका क्या हुआ? उसने इस मामले में संबंधित विभागों से स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। गौरतलब है कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में पहले ही 15 साल पुराने वाहनों पर रोक लगी हुई है। इसके अलावा 2024 से केवल भारत स्टेज-4 वाले डीजल वाहन ही चलाए जा सकेंगे। दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों में कारों की हिस्सेदारी एक चौथाई है। दिल्ली की सड़कों में दौड़ रही करीब 23 लाख कारों से वायु प्रदूषण की हिस्सेदारी 22 फीसदी है।

Report :- Desk
Posted Date :- 20/07/2016