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Tuesday, 03 November 2026
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दिल्ली शराब घोटाला: अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 लोग आरोपमुक्त, कैमरे के सामने भावुक हुए पूर्व CM

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपमुक्त कर दिया है। पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी समेत इस केस से जुड़े सभी 23 लोगों को आरोपमुक्त किया गया है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े CBI के मामले पर राउज कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए और रोने लगे। उन्होंने खुद को कट्टर ईमानदार बताया।

फैसला सुनते ही चेहरे पर आई खुशी

मनीष सिसोदिया उस वक्त उपमुख्यमंत्री थे और आप सरकार में आबकारी विभाग उन्हीं के पास था। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल आरोपमुक्त के बाद दोनों के चेहरे पर खुशी आ गई।

केजरीवाल और सिसोदिया वकील के लगे गले

स्पेशल जज जीतेन्द्र सिंह ने आबकारी नीति में आरोपी नंबर 18 और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपमुक्त किया है। कोर्ट का फैसला सुनते ही कोर्ट रुम में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपने वकील हरिहरन के गले लगे।

नीति में कोई साजिश या आपराधिक इरादा नहीं था- कोर्ट

कोर्ट ने दिल्ली शाराब घोटाले से जुड़े CBI के मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और समेत 23 लोगों को आरोपमुक्त किया है। कोर्ट ने आदेश सुनाया कि आबकारी नीति में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक इरादा नहीं था।

कोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार

राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जीतेन्द्र सिंह ने सुनवाई करते हुए कहा, ‘कभी जब आप बहुत फाइलें पढ़ते हैं तो फाइल आपसे बात करने लगती हैं।’ कोर्ट ने एजेंसी की डांट लगाते हुए कहा कि मैं पहले दिन से कबूलनामा मांग रहा हूं। लेकिन चार्जशीट के साथ नहीं दी गई। स्टार विटनेस की लिस्ट मांगी थी।

सील बंद लिफाफे में दी गई थी जानकारी

सुनवाई के दौरान एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि सील बंद लिफाफे में जानकारी दी गई थी। स्पेशल जज ने नाराजगी जताई कि अभी तक मुझे कन्फेशनल स्टेटमेंट की कॉपी तक नहीं दी गई। मैं सीबीआई के वकील से ईमानदारी की उम्मीद करता हूं।

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