Live
पंजाब में होने वाला है कुछ बड़ा! 7 सांसदों के जाने पर प्रदेश प्रभारी सिसोदिया ने जालंधर बुलाए सभी विधायक, सीएम मान भी रहेंगे मौजूदपंजाब के कुश्ती जगत के मशहूर ‘रुस्तम-ए-हिंद’ जस्सा पट्टी AAP में शामिल, CM मान ने कराया स्वागतमैं ‘AAP’ का हूं… नहीं छोड़ रहा पार्टी; राजेंद्र गुप्ता वापस आएंगे, मंत्री संजीव अरोड़ा का दावापंजाब में गेहूं खरीद ने 100 लाख मीट्रिक टन का आंकड़ा किया पार, 21 हजार करोड़ से ज्यादा का भुगतान जारीPunjab में ‘मिशन अन्वेषण’ का आगाज, गैस और तेल की खोज के लिए शुरू हुआ सर्वेक्षणपंजाब सरकार का बड़ा फैसला, ‘यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स 2025’ रद्द; पुराने नियम फिर से लागूAAP के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का फैसला सच्चाई, आत्म-सम्मान और गांधीवादी सत्याग्रह पर आधारित है, आप पंजाब लीडरशिप चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी हैभयंकर गर्मी में पब्लिक को राहत, पंजाब में बिना रुके मिलेगी 24 घंटे बिजली, भगवंत मान के ‘मिशन रोशन’ से बदली तस्वीरपंजाब में होने वाला है कुछ बड़ा! 7 सांसदों के जाने पर प्रदेश प्रभारी सिसोदिया ने जालंधर बुलाए सभी विधायक, सीएम मान भी रहेंगे मौजूदपंजाब के कुश्ती जगत के मशहूर ‘रुस्तम-ए-हिंद’ जस्सा पट्टी AAP में शामिल, CM मान ने कराया स्वागतमैं ‘AAP’ का हूं… नहीं छोड़ रहा पार्टी; राजेंद्र गुप्ता वापस आएंगे, मंत्री संजीव अरोड़ा का दावापंजाब में गेहूं खरीद ने 100 लाख मीट्रिक टन का आंकड़ा किया पार, 21 हजार करोड़ से ज्यादा का भुगतान जारीPunjab में ‘मिशन अन्वेषण’ का आगाज, गैस और तेल की खोज के लिए शुरू हुआ सर्वेक्षणपंजाब सरकार का बड़ा फैसला, ‘यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स 2025’ रद्द; पुराने नियम फिर से लागूAAP के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का फैसला सच्चाई, आत्म-सम्मान और गांधीवादी सत्याग्रह पर आधारित है, आप पंजाब लीडरशिप चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी हैभयंकर गर्मी में पब्लिक को राहत, पंजाब में बिना रुके मिलेगी 24 घंटे बिजली, भगवंत मान के ‘मिशन रोशन’ से बदली तस्वीर
Tuesday, 28 April 2026
Menu

पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, ‘यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स 2025’ रद्द; पुराने नियम फिर से लागू

पंजाब सरकार ने ‘पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स, 2025’ को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। आवास और शहरी विकास विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की। इसके साथ ही राज्य में पहले से लागू पुराने बिल्डिंग नियम फिर से प्रभावी हो गए हैं।

विभाग ने नोटिफिकेशन के जरिए स्पष्ट किया कि 15 दिसंबर 2025 को लागू किए गए यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स अब लागू नहीं रहेंगे। सरकार ने यह कदम विभिन्न कानूनों के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उठाया है।

इनमें पंजाब रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1995 की धारा 180 और 43, पंजाब म्युनिसिपल एक्ट, 1911 की धारा 240, पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1976 की धारा 262 और पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट, 1922 की धारा 73 शामिल हैं।

पुराने नियम फिर से लागू

2025 के नियमों की वापसी के साथ ही वे सभी बिल्डिंग नियम और बाय-लॉज फिर से लागू हो गए हैं, जिन्हें उस समय निरस्त कर दिया गया था। अब ‘पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिल्डिंग रूल्स, 2021’ और ‘पंजाब म्युनिसिपल बिल्डिंग बाय-लॉज, 2018’ पहले की तरह प्रभावी होंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों को ऐसे माना जाएगा जैसे 2025 के नियम कभी लागू ही नहीं हुए थे।

कठिनाई होने पर सरकार करेगी समाधान

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि यदि इन नियमों को लागू करने में किसी तरह की व्यावहारिक दिक्कत आती है, तो सरकार आदेश जारी कर उसे दूर कर सकेगी। यह आदेश PUDA, GMADA, GLADA समेत सभी संबंधित प्राधिकरणों और विभागों को आगे की कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं।

इस फैसले को बिल्डिंग सेक्टर और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे फिर से पुराने नियमों के तहत काम करना होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *