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Wednesday, 14 October 2026
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चंडीगढ़ में Uber-Rapido पर बड़ी कार्रवाई, दोनों कंपनियों के लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड

चंडीगढ़ से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने Uber और Rapido के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए दोनों कंपनियों के लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिए हैं। चंडीगढ़ स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी STA की ओर से की गई यह कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

जानकारी के मुताबिक, ड्राइवरों की ओर से मिली शिकायतों के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की थी। जांच के दौरान कंपनियों की ओर से चंडीगढ़ प्रशासन मोटर व्हीकल एग्रीगेटर नियम, 2025 के प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने से जुड़े कई मामले सामने आए।

जांच में सामने आया कि कंपनियों की ओर से ड्राइवरों के Health Insurance, Term Insurance और Driver Training से जुड़े नियमों की कथित तौर पर उचित तरीके से पालना नहीं की जा रही थी। एग्रीगेटर नियमों के तहत ड्राइवरों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़े इन प्रावधानों का पालन करना कंपनियों की जिम्मेदारी है।

इसके अलावा, एग्रीगेटर नियमों के Rule 14(iii) के तहत कंपनियां निर्धारित किराए से अधिक राशि यात्रियों से वसूल नहीं कर सकतीं। हालांकि, प्रशासन के सामने Uber के खिलाफ यात्रियों से तय किराए से अधिक पैसे वसूलने की शिकायतें भी सामने आई थीं। इन शिकायतों को भी जांच के दौरान गंभीरता से देखा गया।

जांच में एक और अहम बात सामने आई। प्रशासन के मुताबिक, कंपनियों के Fleet में कुछ Non-Commercial यानी निजी वाहन भी शामिल पाए गए। नियमों के अनुसार एग्रीगेटर सेवाओं के लिए निर्धारित श्रेणी के वाहनों का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। निजी वाहनों का इस्तेमाल नियमों के उल्लंघन के तौर पर देखा गया।

चंडीगढ़ प्रशासन ने कार्रवाई से पहले दोनों कंपनियों को Show Cause Notice और Reminder भी जारी किए थे। प्रशासन की ओर से कंपनियों को अपना पक्ष रखने और नियमों के पालन में सुधार करने के मौके दिए गए। हालांकि, कंपनियों की ओर से दिए गए जवाब प्रशासन को संतोषजनक नहीं लगे।

STA के सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कंपनियों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए थे। इसके बावजूद नियमों के अनुपालन में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। इसके बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया।

अब चंडीगढ़ प्रशासन मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर्स नियम, 2025 के Rule 17 के तहत Uber और Rapido दोनों के लाइसेंस को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद चंडीगढ़ में App-based Cab और Bike Taxi Services को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल यह देखना अहम होगा कि दोनों कंपनियां इस आदेश के खिलाफ क्या कदम उठाती हैं और आगे प्रशासन के साथ किस तरह नियमों के अनुपालन को लेकर कार्रवाई होती है।

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