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Tuesday, 27 October 2026
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हाई कोर्ट ने Manish Sisodia को दी बड़ी राहत, पूरी की ये बड़ी मांग

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है| कोर्ट ने उन्हें हफ्ते में एक बार अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दी है. कोर्ट ने कहा है कि सिसौदिया सप्ताह में एक बार हिरासत में अपनी पत्नी से मिल सकेंगे. अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर ईडी और सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को करेगी|

कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Manish Sisodia एक साल से अधिक समय से जेल में हैं। वह कई बार जमानत याचिका दायर कर चुके हैं. लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज कर दी गई.

इस बार, निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती देते हुए सिसौदिया ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिका को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए भेजा गया था। अदालत शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई।

अंतरिम आवेदन में Manish Sisodia ने अदालत से अनुरोध किया था कि निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जाए, जिसमें उन्हें अपनी याचिकाएं लंबित रहने के दौरान हिरासत में रहने के दौरान सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी गई थी।

ED के वकील ने कहा कि अगर निचली अदालत का आदेश बरकरार रखा जाता है तो जांच एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है. इसके बाद जस्टिस शर्मा ने अनुरोध स्वीकार कर लिया. ट्रायल कोर्ट ने रद्द की गई दिल्ली शराब नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई और ईडी द्वारा दायर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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