अपराध

11 वर्षीय की अबोध बच्ची का अपहरण कर उसके साथ मुंह काला करने वाले दुराचारी को पाक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने सुनाई 20 साल के कठोर कारावास की सजा अर्ध दंड भी लगाया*

Saleem Khan UK

* रूद्रपुर ।11 साल की अबोध बच्ची का अपहरण कर उसके साथ जबरन दुराचार करने वाले दुराचारी को पॉस्को न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी । सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि वार्ड 3 जगतपुरा निवासी अमन सिंह उर्फ़ राजा पुत्र विजय सिंह के विरूद्ध एक व्यक्ति द्वारा थाना ट्रांजिट कैम्प में 19-07-2020 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि आज उसकी 11 वर्षीय भॉजीं उसके यहाँ आम देने आयी थी ।जब वह वापस अपने घर जा रही थी तो रास्ते में अमन सिंह उर्फ़ राजा ने उसको अपहर्त कर अपने कमरे में ले जाकर बन्द कर दिया जहां उसके साथ जबरन दुराचार किया ।बच्ची को कमरे में ले जाते हुए मोहल्ले की एक महिला ने देखा और आकर उनको बताया तो वह राजा के कमरे में गये और बच्ची को आवाज़ दी तो राजा ने बाहर आकर कहा कि बच्ची यहॉ से चली गई है यह सुनकर वह लोग बच्ची को ढंूढने लगे ।कुछ समय बाद राजा अपने कमरे में से निकल कर भागा यह देख शक होने पर उसके कमरे में जाकर देखा तो बच्ची वहाँ पर बन्द थी ।पूछने पर बच्ची ने बताया कि राजा उसे खींच कर यहाँ लाया और उसके साथ जबरन दुराचार किया आप लोगों की आवाज़ें सुनकर वह भाग गया है ।पुलिस ने मुक़दमा दर्ज कर बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जिसमें दुराचार साबित हो गया ।पुलिस ने अगले दिन 20.07.2020 को आरोपी को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया उसके विरूद्ध पॉस्को न्यायाधीश के न्यायालय में मुक़दमा चला जिसमें एडीजीसी विकास गुप्ता ने 7 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद न्यायाधीश महोदय द्वारा दुराचार के आरोपी अमन सिंह उर्फ़ राजा को धारा 5/6 पॉस्को एक्ट,363,366,342 में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी जुर्माने की राशि में से 40 हज़ार रुपये पीड़िता को मिलेंगे साथ ही पॉस्को न्यायाधीश महोदय द्वारा सरकार को आदेशित किया है कि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में तीन लाख रुपये दे । *ब्यूरो चीफ एम सलीम खान की रिपोर्ट* ——-

Report :- Saleem Khan UK
Posted Date :- 01-06-2023

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